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कर्मचारी कल्याण एवं सुविधाएं |
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| आवास |
- विकसित, सुरक्षित, सुसज्जित आवासीय टाउनशिप
- परियोजनाओं एवं बिजलीघरों में 100 % आवास उपलब्ध
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| पट्टे पर आवास सुविधा |
- आवास प्राप्त न होने पर अधिकारीगण पट्टे पर मकान योजना का लाभ ले सकते हैं ।
- ग्रीन फिल्ड साइट पर इस योजना का लाभ सभी कर्मचारी ले सकते हैं ।
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| चिकित्सा सुविधा |
- एनपीसीआईएल की सभी परियोजनाओं, बिजलीघरों एवं मुख्यालय में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना(सीएचएसएस) उपलब्ध है ।
- इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी तथा उस पर परिवार के आश्रित सदस्य शामिल है ।
- आंतरिक, संपूर्ण सुविधाओं युक्त अस्पताल एवं औषधालय । विशिष्ट एवं अति-विशिष्ट अस्पतालों के साथ गठबंधन व्यवस्था ।
- न्यूनतम अंशदान मूल वेतन के 1 % की दर से ।
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| चिकित्सा सुविधा - सेवानिवृत्ति के बाद |
सीएचएसएस के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के बाद भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है।
या
भारत में कहीं भी एनपीसीआईएल सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा योजना। |
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| छुट्टी |
- अर्जित छुट्टी (पूरा वेतन) वर्ष में 30 दिन, 1 जनवरी और 1 जुलाई को 15 दिन की दर से अग्रिम रूप
से जमा की जाती है। 300 दिन तक की छुट्टी जमा की जा सकती है ।
- अर्ध वेतन छुट्टी - वर्ष में 20 दिन, 1 जनवरी और 1 जुलाई को 10 दिन की दर से अग्रिम रूप
से जमा की जाती है । किसी भी संख्या तक जमा की जा सकती है ।
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| अन्य प्रकार की छुट्टियां |
- पूर्ण वेतन सहित मातृत्व छुट्टी - 180 दिन ।
- महिला कर्मचारियों के लिए पूर्ण वेतन सहित दत्तक संतान छुट्टी (1 वर्ष से कम आयु का शिशु)
- पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 2 वर्षों के लिए (730 दिवस) महिला कर्मचारियों को अपने 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल के लिए संतान देख-रेख छुट्टी ।
- पूर्ण वेतन सहित पैतृत्व छुट्टी - 15 दिन ।
- कार्य से होने वाले किसी भी तरह की दुर्घटना के लिए नि:शक्ता छुट्टी
- असाधारण छुट्टी ।
- आकस्मिक छुट्टी - वर्ष में 8 दिन
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| छुट्टी नकदीकरण |
- सेवा के दौरान - 25% छुट्टी शेष रखकर अर्जित छुट्टी या एक कॅलेंडर वर्ष में अधिकतम 30 दिन ।
- सेवानिवृत्ति के समय जमा पूरी अर्जित छुट्टी का नकदीकरण किया जा सकता है ।
- सेवानिवृत्ति के समय अधिकतम 240 दिवसों की अर्ध वेतन छुट्टी का भी नकदीकरण किया जा सकता है ।
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छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी)
नव नियुक्तों के लिए |
ब्लॉक - I (सेवा के प्रथम 4 वर्ष)
वर्ष I (शून्य)
वर्ष II (मूल निवास स्थान - दो बार)
वर्ष III (मूल निवास स्थान - एक बार)
वर्ष IV (भारत में कहीं भी - एक बार) |
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ब्लॉक - II (सेवा के अगले 4 वर्ष)
वर्ष V (मूल निवास स्थान - एक बार)
वर्ष VI (मूल निवास स्थान - एक बार)
वर्ष VII (मूल निवास स्थान - एक बार)
वर्ष VIII (भारत में कहीं भी - एक बार)
परिवार के आश्रित सदस्यों के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध है ।
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| सेवा के 8 वर्षों के बाद |
ब्लॉक - I (दो वर्षों का ब्लॉक)
वर्ष - I मूल निवास स्थान या भारत में कहीं भी
वर्ष - II
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ब्लॉक - II (दो वर्षों का ब्लॉक)
वर्ष - I मूल निवास स्थान या भारत में कहीं भी
वर्ष - II
4 वर्षों के ब्लॉक में भारत में किसी भी स्थान के लिए एक बार एलटीसी लिया जा सकता है। वर्तमान ब्लॉक 2010 - 2013
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| विद्यालय |
- सभी स्थानों पर आवासीय टाउनशिप में कक्षा XII तक केंद्रीय विद्यालय
- उच्च व्यावसायिक तरीके से परमाणु उर्जा शैक्षणिक सोसायटी द्वारा विद्यालय चलाए जाते है ।
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| ऋण एवं अग्रिम |
- रू. 20 लाख तक का गृह निर्माण अग्रिम (एचबीए)
- रू. 3 लाख तक का सामान्य प्रयोजन अग्रिम (जीपीए)
- मोटर कार अग्रिम (एमसीए) - रू. 5 लाख तक
- मोटर साइकिल / स्कूटर अग्रिम - रू. 60,000 तक
- त्यौहार अग्रिम - वर्ष में एक बार रू. 3000
- साइकिल अग्रिम - रू. 3000
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| सामाजिक सुरक्षा एवं अधिवर्षिता लाभ भविष्य निधि (पीएफ) |
- मूल वेतन + महंगाई भत्ते के 10% की दर से अंशदान
- नियोक्ता का समान अंशदान
- अंशदान पर देय ब्याज (वर्तमान में 8 %)
- विशिष्ट उद्देश्यों हेतु अग्रिम / प्रत्याहरण लिया जा सकता है उदाहरणार्थ, शिक्षा, चिकित्सीय उपचार, प्लॉट / मकान / उपभोज्य स्थायी वस्तुओं की खरीद आदि हेतु । प्रत्याहरण 15 वर्षों के पश्चात् किया जा सकता है।
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| उपदान |
- सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ते)
- अधिकतम रू. 10 लाख.
- ग्रेज्युटी के लिए कम से कम 5 वर्ष की सेवा की जानी चाहिए
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| बीमा |
- ‘ए’ समूह के कार्मिकों को १०००/- रु प्रतिमाह के अंशदान से रु १० लाख का बीमा कवर उपलब्ध है|
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