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कर्मचारी कल्याण एवं सुविधाएं
आवास
- सुविकसित, सुरक्षित, स्व-पूर्ण आवासीय टाउनशिप।
- परियोजनाओं व विद्युत केंद्रों में 100% आवास।
पट्टे पर लिए गए आवास की सुविधा
- जहां कहीं आवास उपलब्ध न हो, कार्यकारी वर्ग आवास पट्टा सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।
- हरित पट्टी स्थलों पर यह सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है।
चिकित्सा सुविधा
- एनपीसीआईएल की सभी परियोजनाओं, विद्युत केंद्रों मुख्यालय में, मूल वेतन के 1% की मामूली दर पर अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना (सीएचएसएस) सुविधा उपलब्ध है।
- इसमें कर्मचारियों सहित उनके परिवार के आश्रित सदस्यो भी शामिल हैं।
- स्वे-गृहे, पूर्णतया सुसज्जित अस्पसताल व औषधालय इकाइयों के अस्पतालों में जो चिकित्सा उपलब्ध नहीं है, उसके लिए स्पेशियलटी व सुपर स्पेशियलटी अस्पतालों के साथ चिकित्सा सुविधाओं हेतु करार।
चिकित्सा सुविधा - सेवानिवृत्ति के बाद
- सीएचएसएस के अंतर्गत सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं।
अथवा
- एनपीसीआईएल पश्च-सेवानिवृत्ति चिकित्सा योजना, भारत में किसी भी स्थान पर।
छुट्टी
- प्रतिवर्ष 30 दिनों का अर्जित अवकाश, पूर्वव्यापी प्रभाव से खाते में जमा, अर्थात प्रति 1 जनवरी व 1 जुलाई को 15 दिनों का।
- अर्धवैतनिक अवकाश-20 दिनों का, पूर्वव्यापी प्रभाव से खाते में जमा, अर्थात प्रति 1 जनवरी व 1 जुलाई को 10 दिनों का।
अन्य प्रकार की छुट्टियां
- मातृत्व अवकाश- 180 दिन
- महिला कर्मचारियों के लिए शिशु देखभाल छुट्टी – 18 वर्ष से कम आयु की संतानों के लिए, अवधि- उनकी पूरी सेवा के दौरान अधिकतम 02 वर्ष (730 दिन)।
- पितृत्व अवकाश- 15 दिन
- कार्य के दौरान किसी दुर्घटना के इलाज के लिए अक्षमता अवकाश
- असाधारण छुट्टी
- आकस्मिक अवकाश- एक वर्ष में 08 दिन
- छुट्टी नकदीकरण- नियमानुसार
नए भर्ती कर्मचारियों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी)
एनपीसीआईएल में भर्ती हुए नए कर्मचारियों व उनके पात्र आश्रितजनों को देय श्रेणी में, चार वर्षों के एक ब्लॉक में तीन बार उनके गृहनगर व चौथी बार भारत में किसी भी स्थान पर आने-जाने के लिए हकदारी होगी। यह सुविधा केवल नई भर्ती कर्मचारियों के लिए एनपीसीआईएल में सेवाग्रहण के पश्चात के चार वर्षों के पहले दो ब्लॉक के लिए होगी।
सेवा के 8 वर्षों के बाद
- ब्लॉक-1 (2 वर्षों का ब्लॉक) – या तो गृह नगर या भारत में कहीं भी।
- ब्लॉक-2 (2 वर्षों का ब्लॉक) – या तो गृह नगर या भारत में कहीं भी।
भारत में किसी भी स्थान के एलटीसी को चार वर्षों के एक ब्लॉक में केवल एक बार लिया जा सकता है।
वर्तमान ब्लॉक- 2018-21
विद्यालय
- इकाइयों व मुख्यालय में आवासीय कॉलोनी परिसर के भीतर परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 12 तक।
ऋण एवं अग्रिम
- इस एचक्यूआई के प्रावधानों के अंतर्गत गृह निर्माण अग्रिम (एचबीए) जोकि मूल वेतन + एनपीए (जहां कहीं लागू हो) + मंहगाई भत्ता (संस्वीकृत किए जाने की तारीख वाले दिन) के 50 गुने के बराबर की राशि, किंतु रु. 60 लाख (रुपए साठ लाख) से अधिक नहीं होगा।
- रू. 3 लाख तक का सामान्य प्रयोजन अग्रिम (जीपीए)
अधिवर्षिता लाभ
- भविष्य निधि (पीएफ) अंशदान मूल वेतन + मंहगाई भत्ता के 10 % की दर से।
- इसके बराबर की राशि का नियोक्ता अंशदान
ग्रेच्युटी (सेवा उपदान)
- प्रत्येुक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन ( मूल वेतन + मंहगाई भत्ता)
- अधिकतम 20 लाख
- ग्रेच्युटी के लिए न्यूनतम पांच वर्षों की सेवा
एनपीसीआईएल कर्मचारी समूह बीमा
वर्ग |
बीमा कवरेज (रु.) |
बीमा प्रीमियम (रु.) |
ग्रूप 'ए' |
25,00,000/- |
792 |
ग्रूप 'बी' |
18,00,000/- |
570 |
ग्रूप 'सी' |
10,00,000/- |
317 |